
गैर इरादतन थी राजधनवार के विजय यादव की हत्या, पांच को सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह जिला जज छह प्रीति कुमारी की अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने विजय कुमार यादव की हत्या को गैर इरादतन पाया। कोर्ट ने दोषी पाए गए प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव और वकील यादव को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि संतोष यादव और रामदेव यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई।
यह घटना धनवार थाना क्षेत्र के सियारी गांव की है, जो 13 दिसंबर 2018 की है। इस मामले में मृतक की मां मीना देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा बिजय कुमार यादव रांची में काम करता था और उसी दिन वह घर लौटा था। रात नौ बजे खाना खाने के बाद वह गांव की तरफ गया था, तभी हल्ला सुनाई पड़ने पर वह गईं और देखा कि उनके बेटे को जान मारने के इरादे से सभी मार रहे है।
पुलिस ने खबर पर पहुंचकर घायल पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अभियोजन और अधिवक्ता संजीव कुमार राय ने गवाहों का परीक्षण कराया था और बहस की थी, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चुन्नुकांत ने बहस की थी।
न्यायालय के फैसले के बाद मृतक की मां मीना देवी ने न्यायालय के प्रति आभार जताया और कहा कि देर से ही सही, लेकिन आज उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने मेहनत-मजदूरी कर मुकदमा लड़ा था और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। मीना देवी के संघर्ष और न्यायालय के फैसले ने यह साबित कर दिया कि न्याय की जीत हो सकती है, भले ही इसमें समय लग जाए।