

20 साल पुराने म्यूटेशन घोटाले में सीओ और सीआई बरी
न्यायालय ने आरोपों को बताया निराधार, दिया निर्दोष करार
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह सदर अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी (सीओ) विजय कुमार गुप्ता और अंचल इंस्पेक्टर (सीआई) दिलीप कुमार गुप्ता पर म्यूटेशन के नाम पर पैसे वसूली और मारपीट-गालीगलौज से संबंधित मामला मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुना गया। करीब दो दशक पुराने इस मामले में न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को निर्दोष करार दिया।
अधिवक्ता महिप मयंक ने बताया कि दिसंबर 2004 में मोहम्मद बबलू नामक व्यक्ति ने सीओ और बाद में सीआई पर म्यूटेशन और कागज बदलने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। यहां तक कि म्यूटेशन का पैसा वापस मांगने पर मारपीट और गालीगलौज करने का भी आरोप लगाया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लगाए गए आरोप झूठे और निराधार थे। अधिवक्ता मयंक ने कहा कि 20 वर्षों बाद आया यह फैसला सत्य की जीत है और साबित करता है कि उस समय लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत थे।
