अवैध संबंध बनाने से रोकने पर काट दी थी गला, अब जीवनभर जेल में काटनी होगी सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पूरन महतो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने जेल में बंद पूरन महतो को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाई है।साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव की है। घटना के बाद से पूरन महतो जेल में बंद है। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार राय ने न्यूनतम सजा देने की मांग की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की।कहा कि हत्या में रियायत कैसी। दुलारी हत्याकांड में लगभग साढ़े चार साल बाद अदालत का फैसला आया है।

 

अवैध संबंध बनाने से रोका तो काट दिया गला

 

हत्याकांड को लेकर मृतिका के देवर छेदी रजक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। छेदी रजक ने प्राथमिकी में कहा था कि तीन अगस्त 2018 की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे वह अपनी भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर निकला। देखा, उसकी भाभी दुलारी देवी जमीन पर गिरी पड़ी है और उसका गर्दन कटा हुआ है। पूछने पर बुरी तरह घायल भाभी ने बताया कि पूरन ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो वह दरवाजा खोल दी। इसके बाद पूरन उसका मुंह दबा दिया और उसे बाहर गली के पास ले गया तथा गर्दन में धारदार हथियार से वार कर दिया। प्राथमिकी में दुलारी की हत्या पूरन, उसकी पत्नी, मां एवं चार अन्य अज्ञात लोगो की किये जाने की बात कही गयी थी। बताया था कि पूर्व में दुलारी देवी का अवैध सम्बंध पूरन महतो से था। इसे लेकर पंचायती हुई थी। पूरन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बावजूद पूरन महतो दुलारी देवी से मिलना चाहता था।घटना की रात जबरन सम्बंध बनाने के लिए दुलारी के घर गया था।जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या की गई।इस मामले में पीपी ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की।

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