सदर थाना में जिला साउंड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय

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डीजेन्यूज डेस्क, गिरिडीह : झारखंड सरकार द्वारा रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी गई है पर डीजे से संबंधित जारी निर्देशों को आवश्यक रूप से पालन करना होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों को पालन कराने व डीजे संचालकों को जानकारी देने के उद्देश्य से गुरूवार को सदर थाना में प्रशासन ने गिरिडीह जिला सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में साउंड से संबंधित कई निर्णय लिए गए।
बताया जाता है कि सदर उपअधीक्षक संजय राणा एवं पुलिस निरीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई निर्णय लिए गए जिसमें मुख्य रूप से साउंड की तीव्रता पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि अखाड़ा अथवा जुलूस में डीजे का प्रयोग नहीं होगा। वहीं जुलूस में जाने वाले लाउडस्पीकर बाक्स की संख्या चार से अधिक नहीं होगी वहीं आवाज की तीव्रता 60-65 डेसिबल से अधिक नहीं होगी। लाउडस्पीकर द्वारा किसी भी प्रकार का भाषण, नारा, सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों की अनुमति नहीं होगी। माइक का प्रयोग केवल भीड़ को निर्देशित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। वहीं बताया गया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार रिमिक्स गीत, भीषण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी अखाड़ा या समिति को साउंड देने से पूर्व पांच सदस्यों का पहचान पत्र लेना आवश्यक होगा।

आगे बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। अस्पताल, न्यायालय, मंदिर, मस्जिद (जहां पर आयोजन नही हो) शैक्षणिक संस्थान,  विवादित स्थल, ज़िला प्रशासन द्वरा घोषित शांति क्षेत्र के 100 गज की दूरी तक साउंड सिस्टम का प्रयोग नही करेंगे।
लाउडस्पीकर में ऐसा किसी भी प्रकार का भाषण .नारा एगीतों का प्रयोग नही करेंगेए जिससे किसी धर्म अथवा जाति.समुदाय में टकराव की संभावना बने।

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