दहेज हत्या में सास-ससुर समेत पति दोषी करार, काला रंग बना था गुड़िया के लिए अभिशाप, प्रताड़ित कर की गई थी हत्या
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पति के अलावा ससुर और सास को दोषी करार दिया है। जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को पति रूपेश यादव, ससुर हरि यादव और सास झलवा देवी को दहेज हत्या में तो दोषी करार दिया है लेकिन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना में दोषी करार दिया है।
न्यायालय में दोषी पाए जाने के बाद सास और ससुर को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल भेजा गया। दोनों हाई कोर्ट से जमानत पाकर बाहर थे। वहीं घटना के बाद से ही पति रूपेश यादव जेल में बंद है। घटना गावां थाना क्षेत्र के गदर गांव में 27 जून 2018 की है।
मारपीट कर जहर पिलाने का लगाया था आरोप
इस कांड के सूचक बासुदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी बेटी गुड़िया देवी की शादी गदर गांव के रूपेश यादव के साथ साल 2016 में हुई थी। कहा था कि उसकी बेटी गुड़िया का रंग काला था। इसे लेकर उसके ससुराल वाले उसे काली कहकर प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों का कहना था कि इस काली लड़की को ससुराल में रखना है तो तीन लाख रुपए दहेज में देना होगा। दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर 27 जून 2018 को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और जहर खिलाकर हत्या कर दी। इस मामले में पीपी ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की। बचाव पक्ष से अधिवक्ता विशाल आनन्द ने बहस की थी।