श्रम अधीक्षक ने श्रम न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत दायर किया तीन दावा पत्र

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डीजे न्यूज, धनबाद  : सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कामगारों को कम मजदूरी भुगतान करने के लिए श्रम अधीक्षक हरेंद्र कुमार सिंह ने आज श्रम न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनयम 1948 के धारा 20 (2) के अन्तर्गत तीन दावा पत्र दायर किया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कामगारों को कम मजदूरी भुगतान करने के लिए श्रम न्यायालय में तीन दवा पत्र दायर किया है।

पहला दावा पत्र टेरेन्ट लिमिटेड, वेस्ट साईड, प्रभातम मॉल धैया तथा सुधांशु वर्मा, हेड आपरेशन सपोर्ट, फ्लैट नं 7379, पैकेट डी. सेक्टर-7, बसंतकुंज, दिल्ली-110070, दूसरा रजनीश कुमार सिंह, स्टोर मेनेजर इनफीनिटी रिटेल लिमिटेड, प्रभातम मॉल, धैया, कल्याण महतो, कलस्टर मैनेजर, ऑपरेशन, 234, संगजोरी साईट, चास, बोकारों 627013 व तीसरा दावा पत्र प्रभातम बिल्डवेल लिमिटेड, चाहत प्रोपार्टिज लिमिटेड व अनन्या इन्टरप्राईजेज, प्रभातम ग्राण्ड मॉल धैया के विरुद्ध दायर किया है।

दावा पत्र के माध्यम से सम्बन्धित नियोजक के विरूद्ध समुचित आदेश पारित कर कामगारों को लाभान्वित कराने का अनुरोध श्रम न्यायालय किया है।

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