गोवंशीय हत्या अधिनियम का सख्ती से हो पालन:डीसी

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गोवंशीय हत्या अधिनियम का सख्ती से हो पालन:डीसी

डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड गोवंशीय पशु हत्या अधिनियम का सख्ती से पालन हो। आवारा पशुओं का बंध्याकरण कार्य के नियम का पालन भी सुनिश्चित हो। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित मासिक बैठक के दौरान डीसी वरुण रंजन ने जिला पशु क्रुरता निवारण समिति को दिया। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने झारखंड गोवंशीय पशु हत्या अधिनियम 2011 तथा बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि पेट शॉप/डॉग ब्रीडर को चिन्हित किया जाना है जहां जीवित पशु पक्षी का क्रय विक्रय होता है एवं उक्त डॉग ब्रीडर/ पेट शॉप को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड से निबंधित करना अनिवार्य है। इस पर उपायुक्त ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत पशु पक्षी का प्रजनन क्रय विक्रय कर रहे संस्थाओं को चिन्हित कर जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचित करें ताकि उक्त संस्थाओं का निबंधन कराया जा सके। अन्य क्षेत्रों में गैर निबंध अथवा अवैध डॉग ब्रीडर को चिन्हित करते हुए सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाएगा। पशु चिकित्सकों एवं पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि गोवंश के घायल होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उनके चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। साथ ही उन्होंने पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रति माह जितने भी गौशाला हैं उनका भ्रमण कर वहां की बुनियादी सुविधाओं की कमियों से अवगत कराएं, ताकि कमियों को पूरा किया जा सके। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को नगर निगम द्वारा पकड़ने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

गौशाला संचालक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गौ सेवा आयोग से जो सब्सिडी मिलती थी वह पिछले लगभग 5 वर्षों से बंद है, जिससे उन्हें गौशाला चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को उपायुक्त ने पशुपालन पदाधिकारी को निष्पादन हेतु सहयोग करने को कहा गया। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं गौशाला से संबंधित प्रतिनिधि मौजूद थे।

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