पचंबा मंदिर की जमीन बेचने में मोहन बगेड़िया को नही मिली अग्रिम जमानत
डीजे न्यूज, गिरिडीह : पचंबा के एक मंदिर की जमीन का फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर बेचने के मामले में न्यायालय ने मोहन कुमार बगेड़िया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। जिला जज द्वितीय आनन्द प्रकाश की अदालत ने मंगलवार को जमानत खारिज किया। वहीं चार अन्य आरोपितों को न्यायालय ने जमानत दी है। इसके पूर्व न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय और विशाल आनन्द ने जमानत देने की मांग की। परिवादी अजीत कुमार शर्मा के अधिवक्ता सुब्रतो कुमार मित्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पचंबा स्थित मां अनापूर्णा देवी की मंदिर, जिसमे शिव मंदिर, बजरंगबली की मंदिर समेत कई मंदिर है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। यह जरीडीहह मौजा स्थित सलैया में है। इस मंदिर परिसर में कुल 34 एकड़ जमीन है। यह जमीन मां श्री श्री अनापूर्णा देवी जी के नाम से दर्ज है। इस मंदिर के केअर टेकर के रूप में रामकुमार बगेड़िया थे। जमाबंदी मां अनापूर्णा देवी जी के नाम पर था। रामकुमार बगेड़िया के तीन पुत्र जिनमे छोटे बेटे मोहन कुमार बगेड़िया एक साजिश के तहत जमीन का नाम ट्रांसफर करा लिया। कभी मां अनापूर्णा जी को रामकुमार बगेड़िया की मां बताकर कभी अपनी मां बताकर कई लोगो को वह जमीन रजिस्ट्री करने को लेकर एग्रीमेंट और पावर ऑफ एटर्नी दिया। वहीं परिवादी इसे रोकने की कोशिश करते थे तो उसके साथ आपराधिक शक्ति से पेश आता था। इसी कड़ी में मंदिर का एक भक्त दीपलोक मित्रा गया तो मंदिर के पास उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। साथ ही मंदिर की जमीन दूसरे को बेचने के लिए दीवाल भी तोड़ दिया। इसकी सूचना थाना में दी गई थी।प्राथमिकी दर्ज नही होने पर न्यायालय में केस किया गया था। न्यायालय ने माना मंदिर की जमीन का फर्जी कागजात तैयार कर बेचने की तैयारी थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहन कुमार बगेड़िया की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।