गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा के लिए ले सकते 15 लाख तक ऋण
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा के लिए ले सकते 15 लाख तक ऋण
सरकार आपके द्वार शिविर में भी जमा कर सकते आवेदन
तरुण कांति घोष, धनबाद : दशवीं व बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को धरातल पर उतारा है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंड, नगर निगम तथा चिरकुंडा नगर परिषद के वार्डों में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी अहर्ता प्राप्त छात्र-छात्राएं ऋण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजना में छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लाॅ, रिसर्च, आइआइटी, आइआइएम आदि संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। आइए जानते हैं कि छात्रों को क्या और कैसे मिलेगा लाभ:-
==15 लाख तक का ऋण: इस योजना के तहत दशवीं व बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण सभी इच्छुक व अहर्ता प्राप्त छात्रों को बैंकों से जोड़कर उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत आवेदक को 15 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है।
==15 साल में चुकाइए ऋण: इस योजना का लाभ लेने वाले छात्र-छात्राओं को चार प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। आवेदक से कोई संपार्शिवक नहीं लिया जाएगा। ऋण चुकाने के लिए छात्र-छात्राओं को 15 साल तक का समय दिया गया है। कोर्स पूरा होने के बाद ऋण चुकाने के लिए एक वर्ष तक स्थगन का विकल्प है। पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए सहायता। गैर संस्थागत खर्च जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए 30% ऋण तक के उपयोग का प्रावधान। राज्य के सभी मेधावी छात्रों के लिए हर वर्ष ₹500 करोड़ का ऋण।
==कौन आवेदन कर सकते हैं: डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र। ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका एन आइ आर एफ रैंक ओवर ऑल श्रेणी में 200 तक है या संस्थानों से संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में एनआईआरएफ रैंक 100 तक है या जिन्हें नैक द्वारा A या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो। इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
==यह होगा खास: राज्य सरकार द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर दी जाएगी। ऋण के लिए प्रोसेसिंग फी नहीं। पाठ्यक्रम अवधि में पूरा ब्याज चुका देने पर 01 % ब्याज माफ की सुविधा।
छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा।
==यहां करें आवेदन: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आवेदन हेतु वेब पोर्टल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
==पात्रता: झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं।