पीड़िता मुकरी, दुष्कर्म का आरोपित बरी

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पीड़िता मुकरी, दुष्कर्म का आरोपित बरी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : राजधनवार के दुष्कर्म कांड के आरोपित साहेबउद्दीन को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने रिहा कर दिया।सोमवार को जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश की अदालत ने आरोपित को रिहाई का आदेश दिया।मधुपुर जेल में बंद आरोपित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह आदेश सुनाया गया। न्यायालय से आदेश की प्रति गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह सेंट्रल जेल ने यह आदेश मधुपुर जेल फॉरवर्ड किया है।
इस कांड की पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कही थी कि एक अक्टूबर 2017 को वह पशु को चराने खेत की ओर गई थी। अकेला पाकर साहेबउद्दीन ने चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जल्द कार्यवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपित जेल में था।उसकी जमानत आवेदन हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। न्यायालय में गवाही शुरू होने पर पीड़िता के पति ने घटना का समर्थन किया था।कहा था दुष्कर्म की सूचना उसे खुद पीड़िता ने फोन पर दी थी। तब वह बाहर में था। इधर पीड़िता ने न्यायालय में अपनी गवाही में दुष्कर्म के बात को खारिज करते हुए कही थी कि उसके साथ झगड़ा हुआ था जबकि घटना के बाद न्यायालय में 164 के बयान में पीड़िता ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए दुष्कर्म की बात बताई थी। पीड़िता के मुकरने से आरोपित की रिहाई हो गई। न्यायालय ने इसी आधार पर आरोपित को दोषमुक्त किया।

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