नई नियमावली के तहत समय पर करें छात्रवृत्ति का भुगतान : उपायुक्त
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रवृत्ति योजना से संबंधित बैठक हुई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत नई नियमावली बनाई गई है।
नई नियमावली के तहत छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के माता पिता/अभिभावक के वार्षिक पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं होगी। 9-10 एवं पोस्ट मैट्रिक के लिए माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
छात्र – छात्राओं के आवेदन के लिए विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आइएनओ इंस्टीट्यूट, नोडल ऑफिसर नामित किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी को डीएनओ डिस्टिक नोडल ऑफिसर नामित किया गया है।
सभी आइएनओ को जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आईएनओ का दायित्व होगा वह छात्र छात्राओं का इंट्री E- कल्याण पोर्टल पर करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी डीएनवो लेवल पर सही पाए गए आवेदनों को जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को अग्रसारित करेंगे। आवेदनों को स्वीकृति और स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को होगा।
जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे : उपायुक्त (अध्यक्ष), उप विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, आइटीडीए (उपाध्यक्ष), जिला शिक्षा पदाधिकारी (सदस्य), जिला शिक्षा अधीक्षक (सदस्य), कोषागार पदाधिकारी (सदस्य), अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक (सदस्य)एवं जिला कल्याण पदाधिकारी (सदस्य सचिव) होंगे।
छात्रवृत्ति दर की नई नियमावली निम्नांकित होगी :–
प्री मैट्रिक :–
(1) कक्षा 1 से 5 , छात्रावासी के लिए दर 1500 रुपये , दिवाकालीन के लिए दर 1500 रुपये l
(2) कक्षा 6 से 8 , छात्रावासी के लिए दर 2000 रुपये , दिवाकालीन के लिए दर 2000 रुपये l
(3) कक्षा 9 से 10 , छात्रावासी के लिए दर 4500 रुपये , दिवाकालीन के लिए दर 4500 रुपये l
पोस्ट मैट्रिक :–
ग्रुप – 1 “A” = 1,00,000 (Hosteller) = 90,000 (Day-Scholar)
ग्रुप – 1 “H” = 90,000 (Hosteller) = 85,000 (Day-Scholar)
ग्रुप – 1 “C” = 85,000 (Hosteller ) = 80,000 (Day- Scholar)
ग्रुप – 2 “A” = 75,000( Hosteller) = 70,000 (Day-Scholar)
ग्रुप – 2 “B” = 70,000 (Hosteller) = 65,000 (Day-Scholar)
ग्रुप – 2 “C” = 65,000 (Hosteller) = 60,000 (Day-Scholar)
ग्रुप – 3 = 45,000 (Hosteller) = 40,000 (Day- Scholar)
ग्रुप – 4 = 36,000 (Hosteller) = 30,000 (Day-Scholar)
उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह समन्वय के साथ कार्य करें। सभी छात्र- छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
कक्षा 1 से 8 के छात्र – छात्राओं का छात्रवृत्ति का भुगतान उनके माता-पिता/ अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा तथा कक्षा 9 -10 के छात्र – छात्राओं का डीबीटी द्वारा छात्र- छात्रा/माता पिता/अभिभावक के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक के छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति का भुगतान पी एफ एम एस के माध्यम से डीबीटी द्वारा छात्र- छात्रा के आधार आधारित खाता में हस्तांतरित किया जाएगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त ,जिला कल्याण पदाधिकारी ,जिला शिक्षा पदाधिकारी ,जिला शिक्षा अधीक्षक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।