दो मोटरसाइकिल चोरों को दो-दो साल की सजा व अर्थ दंड

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : एसडीजेएम श्रुति सोरेन की अदालत में मोटरसाइकिल चोरी और बरामदगी के मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने मणिलाल टुडू और सुखदेव टुडू को मोटरसाइकिल चोरी और बरामदगी के मामले में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा सुनाई। दोनों को चार हजार  का अर्थ दंड भी दिया गया। हलांकि न्यायालय ने दोनों को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए एक महीने तक कि सशर्त जमानत दी है। इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी रवि चौधरी ने सात गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की। साथ ही चोरी के सामान को न्यायालय में एक्ज़िबिट कराया था। वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुस्लिम अंसारी ने बहस की। घटना बगोदर थाना क्षेत्र की है। इस कांड के सूचक भुनेश्वर महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 29 जुलाई 2019 को बगोदर बाज़ार से अपने गांव पथलड़िहा जा रहा था। वर्षा होने के कारण रास्ते मे अपना हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल झरिपुल रिंकू गेरेज के पास खड़ा कर अंदर जाकर रुके थे। वर्षा छूट जाने पर जब वह रिंकू गैरेज से बाहर निकला तो अपना मोटरसाइकिल गायब पाया। उसने अज्ञात के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का केस किया था।कुछ दिनों बाद पुलिस ने इस चोरी की मोटरसाइकिल को हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद की थी। सूचक ने अपनी मोटरसाइकिल को हजारीबाग न्यायालय से रिलीज कर प्राप्त किया था।

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