निमियाघाट के चेतलाल यादव की हत्या में बालेश्वर समेत दो को उम्रकैद
डीजे न्यूज, गिरिडीह : चेतलाल यादव हत्याकांड में शामिल दो लोगो को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला जज तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने बालेश्वर यादव और रामप्रसाद महतो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्या कर साक्ष्य छुपाने में पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगा।न्यायालय ने दोनों को तीस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। न्यायालय ने दोनों को बीते सोमवार को दोषी करार दिया था।जिससे यह साफ हो गया था कि चेतलाल की हत्या यही दोनों ने मिलकर की थी।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज यादव ने न्यूतम सजा देने की अपील किया।वही एपीपी सुधीर कुमार ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी सजा देने की मांग की।कहा चेतलाल की हत्या होने से उसका परिवार बिखर गया है।जिसका जिम्मेदार दोनों अपराधी ही है।घटना तेरह साल पूर्व निमियाघाट थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव की है।इस कांड के सूचक रमेश यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि तीन फरवरी2009 को उसके पिता चेतलाल यादव को घर से बुलाकर दोनों अपने साथ ले गए थे।रात में घर वापस नही लौटने पर जब पूछा तो बताया कि कहि चले गए।वापस लौट आएंगे।दो दिनों बाद उसके पिता का शव पास के एक कुआं में तैरता हुआ पाया गया।सूचक ने बताया कि पारिवारिक मामलों में पंचायती को लेकर बाते चल रही थी।पंचायतों की बात नही मानने पर उसके पिता की हत्या कर दिया था।इसमें बालेश्वर यादव के घर का रिश्तेदार का संबंध मृतक के पुत्र से था।वही रामप्रसाद महतो पंचायती के लिए बराबर दबाब बनाता था।इस मामले में अभियोजन के तरफ से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया था।