धोखाधड़ी में महिला समेत तीन को तीन साल की सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने एक महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई।न्यायिक दंडाधिकारी मानसी की अदालत ने शुक्रवार को प्रमीला देवी ,बेनी प्रसाद कुशवाहा और महाबीर पंडित को यह सजा सुनाई। साथ ही तीनों को पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नही करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि न्यायालय ने तीनों को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए जमानत दी है। इस बारे में एपीपी रवि चौधरी ने बताया कि यह मामला बड़की सरिया के बगोदर थाना क्षेत्र की है। इस कांड के सूचक तेजो पंडित ने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया गया था जिसे न्यायालय ने थाना भेज प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।कहा था जमीन को लेकर बेनी प्रसाद कुशवाहा के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। 85 हज़ार रुपए देकर जमीन का पावर आफ एटॉर्नी दिया था।इसके बावजूद तीनों एक साजिश के तहत धोखाधड़ी की नियत से गिरिडीह निबंधन कार्यालय में आकर सूचक को सूचना दिए बगैर पावर ऑफ एटॉर्नी को रद्द करा दिया था। इस मामले में एपीपी ने निबंधन कार्यालय के स्टाफ की गवाही भी कराई थी। न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोप को सही पाते हुए सजा सुनाई।

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