गबन के आरोपी प्राचार्य की जमानत खारिज

0
vyavhar nyayalay giridih

डीजेन्यूज डेस्क : साल 2014 में लंगटा बाबा काॅलेज, मिर्जागंज की राशि गबन के आरोपी तत्कालीन प्राचार्य की जमानत खारिज हो गई है। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने गुरुवार को आरोपित पूर्व प्राचार्य अर्जुन प्रसाद सिंह, प्रो.दिलीप कुमार सिंह, लेखापाल विशेश्वर रविदास की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। इसके पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयकुमार नारायण सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए कई दलीलें पेश की।कहा पूर्व प्राचार्य पर गबन का लगाया आरोप निराधार है।उसने कॉलेज की कोई भी राशि गबन नही किया है।कहा यह मामला साल 2013-14 की है।जिसमे कॉलेज की साढ़े दस लाख रुपए का गबन करने का झूठा आरोप लगाया गया है।निवर्तमान कॉलेज के प्राचार्य कमलनयन सिंह ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।कहा था कि स्नातक खण्ड वन के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क लिए गए थे उसका गबन किया गया था।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा हाई कोर्ट ने भी इसपर आदेश दिया है।जबकि कॉलेज में कोई राशि का गबन हुआ ही नही।वही सूचक प्रो.कमलनयन सिंह के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया।कहा कॉलेज के लाखों रुपए की अवैध निकासी की गई थी।तत्कालीन प्राचार्य के समय मे ही यह निकासी हुई थी।आरोपित को जमानत नही मिलनी चाहिए। न्यायालय ने दोनो पक्षो के दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *