मुखिया प्रत्याशी की जमानत खारिज, काम नहीं आयी बचाव पक्ष की दलील

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डीजे न्यूज गिरिडीह : न्यायालय ने मुखिया प्रत्याशी शाकिर हुसैन की जमानत सोमवार को खारिज कर दी । एसीजेएम अशोक कुमार की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलीलों को खारिज कर दिया।सुबह दस बजे खचाखच भरे न्यायालय में मुखिया प्रत्याशी के जमानत पर सुनवाई शुरू हुई।बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने न्यायालय को बताया यह मामला देशद्रोह या किसी के भावनाओं के भड़काने की नही है।गांडेय में पंचायत चुनाव को लेकर शाकिर हुसैन के भीड़ में कुछ लोगो ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो कोई अन्य थे। प्रत्याशी तो अपने वाहन में बैठा है।श्री सहाय ने यह भी दलील दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्या के बाद चंडीगढ़ में कुछ लोगो ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और खलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे।यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले को देशद्रोह की श्रेणी में नही माना। उन्होंने आरोपित को जमानत देने की मांग की। जमानत का विरोध करते हुए एपीपी धनंजय दास कहा यह मामला पूरी तरह देशद्रोह से जुड़ा हुआ है।सार्वजनिक स्थान पर सैकड़ों लोगों के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए।जिससे आम जनता की भावना आहत हुई।देश मे रहकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाना देशद्रोह है। न्यायालय ने दोनों पक्षो के दलीलें सुनने के बाद जमानत खारिज कर दिया। मालूम हो मुखिया प्रत्याशी देशद्रोह के मामले में फंसे हैं।

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