दुष्कर्मी राहुल टुडू को दस साल सश्रम कारावास

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : दुष्कर्मी राहुल टुडू को दस साल सश्रम कारावास की सजा सलाखों के अंदर काटना होगा। गुरुवार को जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश की अदालत ने खुली अदालत में राहुल टुडू को सजा सुनाई।साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नही करने पर छह माह अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी।न्यायालय ने राहुल को बीते सोमवार को दोषी करार दिया था। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई।बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीएन साव ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। पीपी गोरखनाथ सिंह ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा दुष्कर्मी से रहम कैसा।जो पीड़िता को शारीरिक के साथ मानसिक कष्ट पहुंचाया हो। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। घटना पीरटांड़ थाना क्षेत्र की है। इस केस की सूचक पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि नौ अप्रैल 2019 को घर के सभी लोग सरहुल का मेला देखने गए थे। घर में उसकी बेटी थी। इस बीच उसकी बेटी को अकेला देख राहुल टुडू घर मे आ गया और डरा धमकाकर कर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर देखा उसकी बेटी आत्महत्या करने के उद्देश्य से फसल में डालने वाली दवाई पी ली थी। जिससे वह अचेत हो गई थी।उसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ जिससे उसकी जान बची। कहा कि दुष्कर्म के बाद राहुल ने धमकी भी दी थी। इस बात की पुष्टि पीड़िता ने अपने बयान में की थी।कहा था कि राहुल ने दुष्कर्म के बाद यह धमकी दी थी कि उसके साथियों से भी शारीरिक सम्बंध बनाना होगा। इस बात से पीड़िता ज्यादा आहत हो गई और आत्महत्या का प्रयास किया था।

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