नाबालिग से दुष्कर्म में सुनील यादव दोषी करार, गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में नामजद आरोपित सुनील यादव को दोषी करार दिया गया है।पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने पीड़िता के दिये गवाह पर सुनील को दोषी पाया। दोषी सुनील के सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा का एलान 22 दिसंबर को होगी।सोमवार को भरी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपित को दोषी पाए जाने के निर्णय को सुनाया। घटना धनवार थाना क्षेत्र की है।इस कांड के सूचक सह पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कहा था कि 23 मई 2019 को उसकी पुत्री शौच के लिए नदी की ओर गई थी। रास्ते मे सुनील यादव ने उसे अकेला पाकर रोक लिया।उसे चाकू का भय दिखाकर पास के एक खंडहर में ले गया था। कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को हत्या का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी सुधीर कुमार ने दस गवाहों का परीक्षण कराया था जिसमें पीड़िता,सूचक,चिकित्सक और अनुसंधान कर्ता के अलावा अन्य गवाह शामिल थे।पीड़िता ने न्यायालय में दिए अपने बयान में कही थी कि सुनील ने दुष्कर्म से पूर्व उसे शराब भी पिलाया था।फिर चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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