4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल में लगाया धारा 144

0
IMG-20230803-WA0020

4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल में लगाया धारा 144

डीजे न्यूज, धनबाद  : अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

 

इस संबंध में उन्होंने कहा कि 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र में पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक के पत्र के माध्यम से आंदोलन की सूचना प्राप्त है। उक्त क्षेत्र भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संभावित आंदोलन में भारी भीड़ होने की संभावना है। जिसके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

 

उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो तथा लोक परिशांति बनी रहे एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने व विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से उपरोक्त स्थल पर दं.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

 

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

 

इसी प्रकार से यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *