अदालत से राहत, गिरीडीह के झामुमो विधायक हुए बरी

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डीजेन्यूज,धनबाद : गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार को एक मामले में धनबाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बड़ी कर दिया है। कारखाना में दुर्घटना के कारण एक श्रमिक के हुए मौत के दस वर्ष पुराने मामले में गिरिडीह से झामुमो विधायक धनबाद के एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसके पूर्व विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज, हुसैन हैकल ,तारीक हैकल ,कामरान आलम, श्रियांस रिटोलिया ने दलील देते हुए कहा कि अभियोजन इस मामले को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने किया।
एक श्रमिक की हुई थी मौत
मुकदमा कारखाना निरीक्षक रतन खेस के शिकायत पर मैसर्स विनायक आयरन एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड मझीलाडीह के दखलकार सुदिव्य कुमार के विरुद्ध दर्ज की गई थी । शिकायतवाद के मुताबिक 19 जुलाई 2011 के दोपहर 3:40 बजे खान में हार्ड कोक कन्वेयर बेल्ट के झुकने के कारण गरम छाई मजदूरों के ऊपर गिर गई थी । जिस कारण चार मजदूर जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान श्रमिक जोहान बास्की की मौत 25 जुलाई 11 को बोकारो जनरल अस्पताल मैं हो गई थी । विनोद तूरी ,राजाराम मुरमुर, छत्तीस लाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे । कारखाना निरीक्षक ने इसे झारखंड कारखाना नियमावली का उल्लंघन बताया था। इस मामले में विधायक जमानत पर थे अदालत ने उन्हें सदेह हाजिर होने का आदेश दिया था।

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