ननकू पंडित हत्याकांड में चाचा समेत सगा भाई दोषी करार
डीजे न्यूज, गिरिडीह:ननकू पंडित हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। प्रधान जिला जज वीणा मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए लोगों में जितेंद्र पंडित,राजेंद्र पंडित और अवध पंडित शामिल हैं।अवधेश पंडित और जितेंद्र पंडित सगा भाई है। वही राजेंद्र पंडित चाचा हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय ने तीनों को केस का निर्णय सुनाया। घटना देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह गांव की है।इस कांड के सूचक दिगंबर पंडित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 सितंबर 2020 को सुबह साढ़े छह बजे उसके घर की महिलाएं पीछे के कुआं से पानी लेने गई थी। इस पर बिनय पंडित के घर के आठ लोग जिनमे तीनों दोषी भी शामिल थे, महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगे। उसके पिता ननकू पंडित आरोपितों को समझाने गए थे। जब वे वापस लौट रहे थे, उसी बीच सभी लोग लाठी डंडे और पत्थर से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया।सभी ने बड़े पत्थर से सर को कुचल दिया था।गंभीर हालत में देवरी अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते मे उनकी मौत हो गई थी।इस मामले में अभियोजन के तरफ से नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। इनमें सूचक, चश्मदीद, चिकित्सक और अनुसंधान कर्ता शामिल थे। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य पाकर तीनों को दोषी करार दिया। इस मामले के मुख्य आरोपित विनय पंडित समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है।