कलीम हत्याकांड में सगे भाई और उसके दामाद को उम्रकैद

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डीजे न्यूज, गिरिडीह:
कलीम हत्याकांड में दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिए गए नासीर मियां उर्फ कोका और अलाउद्दीन अंसारी को कलीम मियां के हत्यारा मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने दो अन्य धाराओं में कई साल की सजा सुनाई है।सभी सजा सतज चलेगी।न्यायालय ने दोनों को कुल पचास हजार रुपया अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नही करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता नज़मूल हसन ने कम सजा देने की अपील की। वहीं एपीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की मांग की। कहा जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके स्वजन की स्थिति को देखने की जरूरत है।एक अकेला व्यक्ति को सगे भाइयों ने अपने परिवार के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।घटना बिरनी थाना क्षेत्र के भलुआ की है।इस कांड के सूचक सबीना खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसके पति कलीम मियां की हत्या उसके सगे भाई नासिर मियां, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, दामाद अलाउद्दीन, भतीजे ने मिलकर सात जून 2019 को सुबह आठ बजे कर दी थी।इस मामले में नासीर मियां और अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों जमानत पर बाहर थे।अन्य आरोपित के खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान जारी रखा है। बताया था कि उसके पति का भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा था।इस मामलें में एपीपी सुधीर कुमार ने दस गवाहों का परीक्षण कराया था।इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नजमुल हसन ने न्यायालय कई दलील पेश किया।बचाव पक्ष का वह दलील भी काम नही आया जिसमे वह न्यायालय को बताया कि कलीम की मौत जामुन के पेड़ से गिरने से हुई थी।न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य को देखते हुए दोनों आरोपितों को सजा सुनाई।इससे यह साफ हो गया कि कलीम की हत्या उसके भाई ने की थी।

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