दुष्कर्मी राजू शेख को दस साल सश्रम कारावास की सजा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :
जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म में दोषी पाए गए राजू शेख उर्फ सरफुद्दीन को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नही करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।न्यायालय ने राजू को बीते 26 अगस्त को दोषी करार दिया था। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश राय ने न्यूनतम सजा देने की मांग की। वहीं एपीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। एक महिला को अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी दिखाते हुए दुष्कर्म किया। ऐसे अपराध में कड़ी सजा ही समाज मे सौहार्द पैदा करेगा। न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है।इस कांड की पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 25 नवंबर 2016 को सुबह शौच के लिए जंगल की ओर गई थी। इसी बीच एक व्यक्ति उसे पीछे से पकड़ कर जमीन में पटक दिया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान उसके हाथ से मुंह दबा दिया था। मुंह में हाथ दबाने से उसने उसकी उंगली में दांत काट लिया था। आरोपित गिरिडीह सीमा से सटे देवघर मधुपुर के पथरजोर गांव का था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी।तब से वह जेल में है। अभियोजन के तरफ से एपीपी ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था।व बहस की थी।

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