दुकान आवंटन सहित अन्य सूचनाएं कराएं उपलब्ध : एसडीओ

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डीजे न्यूज, धनबाद :
धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में स्टेशन रोड से श्रमिक चौक तक जाने वाले सड़क के किनारे, धनबाद गोविंदपुर सड़क में सीएमपीएफ कार्यालय के बाद सड़क की दांयी ओर, धनबाद गोविंदपुर सड़क में आईआईटी आईएसएम के मुख्य द्वार के बाद सड़क के बांयी ओर तथा रणधीर वर्मा चौक के निकट कोर्ट कॉलोनी की भूमि पर अवस्थित दुकान संचालकों से अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने दुकान आवंटन सहित अन्य सूचनाएं अनुमंडल कार्यालय में सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि अनुमंडल कार्यालय द्वारा स्वपोषित योजना के तहत धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में उपरोक्त स्थानों पर दुकानों का आवंटन किए जाने का दावा दुकानदारों द्वारा किया जाता है। ऐसे कतिपय दुकानों का किराया भी अनुमंडल कार्यालय में जमा किए जाने का दावा भी संबंधित दुकानदारों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र में दुकानों से संबंधित अभिलेख को अद्यतन करने तथा उससे संबंधित अन्य कार्रवाई हेतु दुकानों के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त करना आवश्यक है।

इसलिए दुकानदारों से दुकान स्थल का नाम, दुकान संख्या (आवंटन जिसका दावा किया जाता है, का नाम एग्रीमेंट की फोटो कॉपी सहित), आवंटनधारी, जिनके द्वारा दावा किया जा रहा है, का नाम एवं पता (आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी सहित) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यदि दुकान का संचालन कथित आवंटनधारी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का नाम एवं पता (आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी सहित) एवं कथित आवंटनधारी से उनका संबंध और दुकान के किराए के भुगतान संबंधी प्रथम भुगतान व अंतिम नाजिर रसीद की फोटो कॉपी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा दुकानदारों को उपरोक्त जानकारी 7 दिनों के अंदर अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में सूचना जमा नहीं करने पर संबंधित दुकान को अवैध दखल में माना जाएगा और उसके बाद दुकान खाली करने या सील करने सहित अन्य नियम संगत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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