परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू
परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू
डीजे न्यूज, धनबाद: चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए रविवार को होने वाली परीक्षा के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इस क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने आदि को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 28 दिसंबर के मध्यरात्रि से 29 दिसंबर के परीक्षा अवधि तक लागू रहेगा।