शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज‌ की परिधि में निषेधाज्ञा

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शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज‌ की परिधि में निषेधाज्ञा 

सिगरेट, तम्बाकु उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी

डीजे न्यूज, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत निजी एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय तथा विश्व विद्यालय के कैंपस के अंदर एवं  बाहर 100 गज की परिधि में  धारा-144 के तहत अगले 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोटपा एक्ट के कंडिका-6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकु उत्पाद को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उक्त परिपेक्ष्य में इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के अंदर एवं कैंपस के 100 गज के परिधि में दं.प्र.सं. की धारा-144 लगाया जाना आवश्यक है।

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