लोदना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक निषेधाज्ञा
लोदना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक निषेधाज्ञा
डीजे न्यूज, धनबाद : अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने लोदना एरिया 10 क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लगा दी है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण गेट के बाहर सत्याग्रह आंदोलन करने की धमकी दी गई है। इससे विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।