4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी एवं उसके 500 मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा

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4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी एवं उसके 500 मीटर क्षेत्रफल में निषेधाज्ञा

डीजे न्यूज, धनबाद : अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी एवं उसके 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लगा दी है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को 4 ए पैच भौंरा दक्षिण कोलियरी, पूर्वी झरिया क्षेत्र में आंदोलन प्रस्तावित किया गया है तथा आंदोलन के लिए कतिपय व्यक्ति को भी बुलाया गया है। जिसके कारण स्थानीय निवासियों एवं ग्रामीणों में काफी असंतोष व्याप्त होने की सूचना प्राप्त है। इससे विधि व्यवस्था भंग होने की भी संभावना है। निषेधाज्ञा के दौरान उस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, कंपनी के पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रतिष्ठान के कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य काम से आने-जाने अथवा क्षेत्र से शोभायात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागु नहीं होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

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