ईगलदीप पीबी धनबाद प्रालि के 17 नं. इनकलाईन मुख्य गेट के चारों तरफ निषेधाज्ञा 

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ईगलदीप पीबी धनबाद प्रालि के 17 नं. इनकलाईन मुख्य गेट के चारों तरफ निषेधाज्ञा 

डीजे न्यूज, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने ईगलदीप पी.बी. धनबाद प्रा. लि. कम्पनी के 17 नं. इनकलाईन मुख्य गेट के चारों तरफ 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

उन्होंने कहा कि भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत ईगलदीप पी.बी. धनबाद प्रा. लि. कंपनी के विरुद्ध आमजन एवं ग्रामीणों की मांग को लेकर  22 अगस्त को अनिश्चितकालीन चक्का जाम एवं गेट जाम करने की सूचना प्राप्त है। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है तथा असामाजिक तत्वों के द्वारा बंदी के आड़ में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा लगा दी ग ई है। इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों, कंपनी के पदाधिकारियों, कर्मियों, प्रतिष्ठान के कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य काम से आने-जाने अथवा क्षेत्र से शोभायात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लागु नहीं होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपान धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

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