बाल विवाह करने एवं कराने वाले समान रूप से दोषी: प्रो. शंकर रवानी
बाल विवाह करने एवं कराने वाले समान रूप से दोषी: प्रो. शंकर रवानी
बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें:प्रो. अनूप चक्रवर्ती
डीजे न्यूज, कतरास, धनबाद : बाल विवाह करने एवं कराने वाले दोनो समान रूप से दोषी हैं। ऎसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। यह बातें झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक प्रो. शंकर रवानी ने कहीं। वह ट्रस्ट एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के तत्वावधान में बुधवार को फागु महतो इंटर कॉलेज कपुरिया में बाल विवाह मुक्त धनबाद निर्माण को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण रोकथाम पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल यौन शौषण एवं बाल तस्करी से बचाव, गुड टच एवं बेड टच की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम, लैंगिग अपराध अधिनियम के प्रति छात्रों एवं शिक्षको को संवेदनशील किया। प्राचार्य अनुप कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे गलतफहमियों के शिकार होकर समाज के मुख्य धाराओं से भटक रहे हैं। जिससे सुरक्षित और संरक्षित होने की आवश्यकता है। प्राचार्य ने बाल विवाह रोकथाम पर शपथ दिलाई। कार्यक्रम में रीता रंजन, भुनेश्वर कुमार महतो, नीलकंठ महतो, अजय कुमार रजक, दिनबंधु कुमार रवानी, महेश्वर महतो, शिवनाथ महतो, परशुराम महतो, अरूण कुमार महतो, विनोद कुमार महतो आदि मौजूद थे।