निजी क्षेत्र 75 प्रतिशत नौकरी मूलवासियों को दें : उपायुक्त

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला में उपायुक्त ने विस्तृत जानकारी लेते हुए नियोजकों से पूछा कि अधिनियम प्रभावी होने के उपरांत किन किन नियोजकों द्वारा मानव बल को नियोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। यदि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उपायुक्त ने नियोजकों को बताया कि अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य के सभी प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये से अधिक तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य है। यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू होगी। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा।

कार्यशाला में विधायक, गांडेय सरफराज अहमद, विधायक, बगोदर विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि, कोडरमा दिनेश यादव, सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह, विधायक प्रतिनिधि, राजधनवार, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, पीरटाड़, नियोजक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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