नियोजन अधिनियम व नियमावली से अवगत हुए नियोजक
नियोजन अधिनियम व नियमावली से अवगत हुए नियोजक
डीजे न्यूज, धनबाद: राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 तथा अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अनुपालन हेतु हर्ल सिंदरी में बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने की। हर्ल के चीफ एचआर मैनेजर संत सिंह, अन्य पदाधिकारी गण तथा निजी क्षेत्र के नियोजक शामिल हुए।नियोजन पदाधिकारी के द्वारा 75% एक्ट में उपलब्ध प्रावधानों एवं सुविधाओं के संबंध में उपस्थित नियोजकों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 या 10 से अधिक मानवबल वाले प्रतिष्ठान में झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य है अन्यथा इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्ड का भी प्रावधान है। नियोजकों से उनके द्वारा अबतक अनुपालन किये गये स्थानीय नियोजन नीति में कार्य की समीक्षा हेतु उनके द्वारा झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि/ स्थानीय कर्मी की प्रविष्ठि आदि का जांच किया एवं रिपोर्ट से संबन्धित कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। स्थानीयता की अहर्ता, उसकी परिभाषा क्या है और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया और उसमे जो कठिनाई आ रही है उसके समाधान पर प्रकाश डाला तथा नियोजको द्वारा इस एक्ट की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्ड अधिरोपन की कारवाई से भी अवगत कराया। सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशान्त गोयल, विवेक कुमार साव, संजय कुमार साव एवं कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।