अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपनों को गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करेगा साकार : उपायुक्त
अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपनों को गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करेगा साकार : उपायुक्त
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र/संस्थान जैसे-इंजिनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटी, आईआईएम आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत 10/12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अर्हत्ता प्राप्त विद्यार्थी को बैंकों से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023-24 से किया जाना है। इसके आलोक में जिला स्तर पर गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधी निम्न कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।
योजना से लाभ
आवेदक को 15 लाख रूपये तक का ऋण।
04 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण व्याज दर पर आसान ऋण।
आवेदक से कोई संपार्शिवक (Collateral) नहीं लिया जाएगा।
15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि।
कोर्स पूरा होने उपरांत ऋण चुकाने हेतु एक वर्ष तक स्थगन (Moratorium) का विकल्प।
पाठयक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए कवरेज।
गैर-संस्थागत खर्चों जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए अधिकतम 30रू ऋण के उपयोग का प्रावधान।
8.2000 से भी अधिक मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए बजट।
कौन आवेदन कर सकते है
डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवी कक्षा उत्तीर्ण।
स्नातक, स्नाकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवी और बारहवी कक्षा उत्तीर्ण छात्र।
ऐसे शैक्षणिक संस्थानो में एडमिशन सुरक्षित करना होगा जो NIRF की Overall सूची में 200 रैंक तक है या संस्थानों के संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में NIRF रैंक 100 तक है या जिन्हें नैक द्वारा ‘ए’ या उससे उपर का दर्जा प्राप्त हो।
40 वर्ष से अधिक की आयु नही होनी चाहिए।
संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नही मिला हो।
इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए।