हत्यारे पति सुबोध मंडल को उम्रकैद की सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दहेज हत्या में न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने सुबोध मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। जेल में बंद सुबोध मंडल को न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाई। हत्याकांड के बाद से ही सुबोध मंडल जेल में बंद है। इस मामले में न्यायालय ने 23 फरवरी को दोषी करार दिया था। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने न्यूनतम सजा देने की मांग की जबकि पीपी गोरखनाथ सिंह ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच और नफरत को बदलने में कड़ी सजा समाज मे सन्देश देगा। न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।यह घटना बिरनी थाना क्षेत्र के बासोडीह गांव की है।
मासूम बेटे की गवाही बना सजा का आधार
इस कांड के सूचक सह मृतक के पिता भुनेश्वर मंडल ने बिरनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।कहा था कि उसकी बेटी गायत्री देवी की शादी सुबोध मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके पति, ससुर,सास, गोतनी आदि मिलकर दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। उसकी बेटी को दो बच्चें भी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 15 नवंबर 2020 में उसकी बेटी को जलाकर मार डाला गया। इस मामले में मृतिका गायत्री देवी और सजा पाने वाले सुबोध मंडल का मासूम बेटा की गवाही अहम रही। इस बच्चे ने न्यायालय में दिए अपने गवाही में कहा था कि उसके सामने उसके पिता और चाची ने आग लगा कर उसकी मां को जला दिया था जिससे उसकी मां की मौत हो गई थी।इसके अलावा अन्य गवाहों ने हत्याकांड का समर्थन किया था।