मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आचार संहिता उल्लंघन मेंं लगा दो सौ रुपये का जुर्माना

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डीजे न्यूज, हजारीबाग : केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं कोडरमा की भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए दोषी करार देते हुए दो सौ रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक दिन कारावास की सजा काटनी होगी। मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने शुक्रवार को दोपहर एक बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की। सुनवाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसले के वक्त मंत्री अन्नपूर्णा देवी अदालत में मौजूद थीं। बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक भी अदालत पहुंचे थे।

यह था मामला  

अन्नपूर्णा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थीं। कोडरमा सदर के अंचल अधिकारी ने अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अंचल अधिकारी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला अंग वस्त्र गले में डालकर अन्नपूर्णा देवी मतदान केंद्र पहुंची थीं।

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