कोडरमा के मिनहाज खान को तीन माह की सजा, ब्याज सहित रुपए वापस करने का आदेश
कोडरमा के मिनहाज खान को तीन माह की सजा, ब्याज सहित रुपए वापस करने का आदेश
चेक बाउंस होने पर लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने खटखटाया था न्यायालय का दरवाजा
व्यवसायी ने छड़ लेकर दिया था चेक, बैंक ने कहा था एकाउंट में नही है राशि
डीजे न्यूज, गिरिडीह : टीएमटी कंपनी लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड से धोखाधड़ी के आरोप में गिरिडीह न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायिक दंडाधिकारी पायल झा की अदालत ने कोडरमा के ट्रेडर्स सह कारोबारी मिनहाज खान को तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही साथ बकाए राशि को ब्याज सहित आठ लाख 20 हज़ार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायालय ने मिनहाज खान को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए एक माह तक जमानत दी है। यह मामला छह साल पहले साल 2017 की है। कोडरमा जिला के पिपचो, जयनगर स्थित नेशनल ट्रेडर्स के मालिक मिनहाज खान ने साल 2017 में सात लाख 14 हज़ार तीन सौ पैसठ रुपए का लाल स्टील से छड़ की खरीदारी की थी। इस दौरान मिनहाज खान ने लाल स्टील के निदेशक जय प्रकाश लाल को 28 सितंबर 2017 की तारीख का एक चेक दिया था। यह चेक अपर्याप्त राशि के कारण डिसऑनर हो गया था। चेक डिसऑनर होने की जानकारी देते हुए लाल स्टील के निदेशक ने कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान से सात लाख 14 हज़ार 365 रुपए भुगतान करने को कहा। कोडरमा के कारोबारी टालमटोल करते रहे तो इसके बाद लाल स्टील के निदेशक ने गिरिडीह कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था। अब लगभग छः साल बाद न्यायालय का निर्णय आया। जिसमें बकाया राशि के साथ उसका ब्याज कुल मिलाकर आठ लाख 20 हज़ार रुपए भुगतान करने के साथ धोखाधड़ी के आरोप में 3 माह की सजा सुनाई है।