मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित

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डीजेन्यूज डेस्क : मंगलवार को उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से योजना के क्रियान्वयन, लाभुकों को योजनाओं का लाभ ससमय मिलने समेत अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सीय उपचार को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजनाएं एवं कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए लाभान्वित करने के प्रयास जारी हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का व्यापक प्रचार.प्रसार पंचायतोंध्प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा है। ताकि जिले के योग्य लाभार्थी इसका उचित लाभ उठा सकें। वहीं बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि बैठक में कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के कुल 29 लाभुक, अनुसूचित जाति के 9 तथा पिछड़ी जाति के 39 लाभुकों के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। जिसे सिविल सर्जन को अनुशंसित करने हेतु अग्रसारित किया गया है। साथ ही सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र लाभुकों के आवेदनों को अनुशंसित कर जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि सभी चिन्हित लाभुकों को उक्त योजना का लाभ दिया जा सके।

इन लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा

1. लाभुक किसी भी तरह का बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर पीड़ित हो।

2. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति।

3. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति।

इन कागजातों की होगी आवश्यकता

1. आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातिध्अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारीध्अंत्योदय राशन कार्डधारीध्हरा कार्डधारी हो।

2. अनसूचित जनजातिध्अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।

3. बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

4. आवेदक का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।

वयस्क लाभुक इन मापदंडों को पूरा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैंण्ण्ण्

1. किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारीध्अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम तो 3000 एवं 7 दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 5000 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 5000 और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 10000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को 25000 की राशि देय होगी।

अवयस्क लाभुक इन मापदंडों को पूरा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

1. किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारीध्अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम तो 1500 एवं 7 दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 2500 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड.19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 2500 और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो ₹5000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को ₹15000 की राशि देय होगी।
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उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि गिरिडीह एवं गांडेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, डॉ सिद्धार्थ सान्याल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

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