मंझली देवी के हत्यारे दंपति को उम्रकैद

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मंझली देवी के हत्यारे दंपति को उम्रकैद 

जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने सुनाई सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

महज पांच हजार रुपए के लिए पीट पीटकर मार डाला था 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : मंझली देवी की हत्या मीनू हेंब्रम और उसकी पत्नी गीता मुर्मू ने की थी।यह आरोप साबित होने के बाद जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने सोमवार को दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय ने यह सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। न्यायालय ने बीते शुक्रवार को मीनू हेम्ब्रम और गीता मुर्मू को दोषी करार दिया था। वहीं इस कांड के तीसरा आरोपित सोबन हेम्ब्रम को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा किया गया था।घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बुढ़िया सराय गाँव की 25 अक्टूबर 2020 की है। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई।

 

हत्या कर सड़क पर शव फेकने का था आरोप

 

इस कांड के सूचक रशि हेम्ब्रम ने पुलिस को बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी पत्नी से मीनू हेम्ब्रम पांच हजार रुपए कर्ज ली थी। उस कर्ज का रुपया मांगने मंझली देवी शाम को चार बजे उसके घर गई थी। कर्ज का रुपया मांगने पर मीनू और उसके घरवाले उसे डांट कर भगा दिया। रात करीब 11 बजे मीनू और उसके घर के सदस्य मंझली के घर पर आकर गाली देने लगे। सभी मंझली को खींचकर बाहर ले जाने लगे।सभी लात घुस्सा लाठी और अन्य हथियार से मारते हुए घर से निकाला।सूचक और मंझली के बेटा बेटी घर से निकलकर वार्ड सदस्य को सूचना देने गए। ये बताया कि सभी उसकी माँ को मारने आए हैं।जब लौट कर आया तो सड़क पर मंझली देवी मृत पड़ी हुई थी। इस मामले में अभियोजन के तरफ से नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया व बहस की गई। इनमें सूचक, चश्मदीद, अनुसंधानकर्ता व डॉक्टर शामिल थे।डॉक्टर ने मृतक के शरीर के कई स्थानों पर जख्म पाया था।पसलिया टूटी हुई थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाया था।

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