मीनू और उसकी पत्नी गीता ने की थी मंझली देवी की हत्या
मीनू और उसकी पत्नी गीता ने की थी मंझली देवी की हत्या
जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने पाया दोषी, सोमवार को होगा सजा का एलान
महज पांच हजार रुपए के लिए पीट पीटकर मार डाला था
डीजे न्यूज, गिरिडीह : मंझली देवी की हत्या मीनू हेंब्रम और उसकी पत्नी गीता मुर्मू ने की थी।यह आरोप न्यायालय में साबित हुआ। जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने शुक्रवार को मीनू हेम्ब्रम और गीता मुर्मू को दोषी करार दिया। दोषी पति-पत्नी को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। इस कांड के तीसरा आरोपित सोबन हेम्ब्रम को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया।घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बुढ़िया सराय गाँव की 25 अक्टूबर2020 की हैं।
हत्या कर सड़क पर फेकने का था आरोप
इस कांड के सूचक रशि हेम्ब्रम ने पुलिस को बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी पत्नी से मीनू हेम्ब्रम पांच हजार रुपए कर्ज लिया था। उस कर्ज का रुपया मांगने मंझली देवी शाम को चार बजे उसके घर गई थी। कर्ज का रुपया मांगने पर मीनू और उसके घरवाले डाट कर भगा दिया। इसके बाद रात करीब 11 बजे मीनू और उसके घर के सदस्य मंझली के घर पर आकर गाली देने लगे। सभी मंझली को खींचकर बाहर ले जाने लगे। सभी लात घुस्सा लाठी और अन्य हथियार से मारते हुए घर से निकाला। सूचक और मंझली का बेटा बेटी घर से निकलकर वार्ड सदस्य को सूचना देने गए। ये बताया कि सभी उसकी माँ को मारने आए हैं।जब लौट कर आया तो सड़क पर मंझली देवी मृत पड़ी हुई थी। इस मामले में अभियोजन के तरफ से नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया व बहस की गई। इनमें सूचक, चश्मदीद, अनुसंधान कर्ता व डॉक्टर शामिल थे।डॉक्टर ने मृतक के शरीर के कई स्थानों पर जख्म पाया था। पसलियां टूटी हुई थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाया। अब सजा की बिंदु पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी।