बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध
बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध
डीजे न्यूज, धनबाद: धनबाद सदर प्रखंड में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों, देशों में जाते हैं वे अनिवार्य रूप से श्रमाधान.झारखण्ड.जी0ओ0भी0.कॉम पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु/अशक्त होने पर उन्हे अपने घर तक लाने के लिए 50 हजार तक की राशि मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जायेगी। प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में दो अंग या दोनों ऑख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार से दो लाख रूपये तक का भुगतान किया जायेगा। सहायक श्रमायुक्त ने श्रम विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का जानकारी प्रोजेक्टर (ओडियो, वीडियो) के माध्यम से दी। उन्होंने दूसरे राज्य में कार्य करने वाले श्रमिकों से प्रवासी मजदूर के रुप में श्रम विभाग में निबंधन कराने की अपील की। साथ ही सहायक श्रमायुक्त द्वारा विभाग से संचालित झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना/ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना अंर्तगत संचालित योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी ग ई। उन्होंने बाल एवं किशोर श्रम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की जानकारी दी। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति ही नहीं कानूनन अपराध है। किसी भी नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है। किसी भी खतरनाक नियोजन एवं प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के अल्पव्यस्कों का नियोजन प्रतिबंधित है। यदि इन कार्यों में 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका/अल्पव्यस्क नियोजित पायें जाते है तो दोषी नियोजकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का व खतरनाक नियोजनों में आयुवर्ग 14-18 वर्ष का नियोजन प्रतिषेधित्त है।
उल्लंघन की स्थिति में 20,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना अथवा 6 मास से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। किसी घर, होटल, ढाबा, ईटभट्ठा, मोटर गैरेज, क्रशर आदि में कोई बाल श्रमिक या किसी खदान, कारखाना इत्यादि खतरनाक प्रक्रिया में अल्पव्यस्क कार्यरत पाया जाता है तो इसकी सूचना टॉल फ्री संख्या 18003456526 एवं 1098 पर दी जा सकती है।
मौके पर ब्लॉक के प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे।