साक्ष्य के अभाव में साइबर अपराध से रिहा हुये महेंद्र व प्रदीप

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डीजेन्यूज डेस्क, गिरिडीह: पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में साइबर ठगी के आरोप से दो लोगो को न्यायालय ने बरी किया है।शुक्रवार को जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने आरोपित महेंद्र यादव और प्रदीप कुमार मंडल को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा किया।निर्णय को लेकर जेल में बंद आरोपित महेंद्र यादव को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया।वही दूसरे आरोपित प्रदीप कुमार मंडल हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर था।न्यायालय ने दोनों को इस मामले से आरोप मुक्त कर रिहाई का आदेश सुनाया।महेंद्र यादव करीब डेढ़ साल बाद जेल से बाहर आएगा।साइबर सेल इस मामले में अपना पक्ष साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।इस मामले में अभियोजन के तरफ से छह गवाहों का परीक्षण कराया गया।जिनमे सूचक साइबर सेल के एसआइ नितेश कुमार पांडेय के अलावा सुरक्षा कर्मी भी थे।जिन्होंने घटना का समर्थन किया।वही स्वतन्त्र गवाहों और जब्ती सूची के गवाह न्यायालय में घटना का बिलकुल भी समर्थन नहीं किया।साइबर सेल इन गवाहों को अपने साथ रखने में नाकाम रही।इस मामले में अनुसंधान कर्ता ने पीड़ित पक्षों और ठगी के शिकार बने लोगो को अपने पक्ष में नही कर पाई। गिरिडीह से साइबर अपराध देश के कई लोगो के साथ हुआ था।जैसा कि पुलिस ने प्राथमिकी में बताया था।इन लोगो से तालमेल स्थापित कर ठोस सबूत बनाने में नाकाम रही।

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