बकरीद में सभी थाना व ओपी में रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी

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बकरीद में सभी थाना व ओपी में रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी 

7 जोनल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2311217, 2311807, 112 व 100

,विशेष निगरानी के लिए क्यूआरटी का गठन

डीजे न्यूज, धनबाद : ईद-उल-जोहा (बकरीद) को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन तथा अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) हेमा प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी कर जिले को 7 जोन में बांटा है।

सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सभी थाना व ओपी में पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही विशेष निगरानी के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। ईद-उल-जोहा के अवसर पर जिले को कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी ज़ोन में बाटा गया है।

==17 जून को सुबह 6:00 बजे से 18 जून सुबह 6:00 बजे तक कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष:

ईद-उल-जोहा के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष 17 जून को सुबह 6:00 बजे से 18 जून की सुबह 6:00 बजे तक कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक जिला नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 2311217, 2311807, 112 व 100 है।

==सभी थाना व ओपी में रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी: धनबाद, बैंक मोड़, सरायढेला, धनसार, झरिया, जोरापोखर, सुदामडीह, पाथरडीह, तिसरा, सिंदरी, बलियापुर, केंदुआडीह, पुटकी, लोयाबाद, जोगता, कतरास, राजगंज, महुदा, मधुबन, बरोरा, तेतुलमारी, बाघमारा, तोपचांची, हरिहरपुर, बरवाअड्डा, गोविंदपुर, टुंडी, पुर्वी टुंडी, मनियाडीह, निरसा, चिरकुंडा थाना तथा भूली ओपी, घनुआडीह, बोर्रागढ़, भौंरा, लोदना, अलखडीहा, गौशाला, मुनिडीह, भागाबांध, अंगारपथरा, कपूरिया, रामकनाली, गोंदुडीह, खरखरी, ईस्ट बसुरिया, सोनारडीह, धर्माबांध, कालूबथान, कुमारधुबी, मैथन, गलफरबाड़ी, खरखरी, भाटडीह एवं पंचेत ओपी में पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। संयुक्त आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साइबर थाना को सोशल मीडिया व विभिन्न तरह के व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा साफ सफाई व स्वच्छता एवं निर्बाध रूप से विद्युत व पेयजल आपूर्ति करने का आदेश है।

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