लोहा सिंह को फिलहाल न्यायालय से राहत मिलने के नहीं है आसार

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vyavhar nyayalay giridih

डीजेन्यूज गिरिडीह : जमीन कारोबारी सुरेश साव उर्फ लोहा सिंह को जेल से रिहाई के लिए और इंतेजार करना होगा।पचंबा पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में उसे रिमांड कराई है।बुधवार को आरोपित लोहा सिंह को सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया।सीजेएम न्यायालय में उसे इस मामले में रिमांड किया गया।न्यायालय ने आरोपित से उसकी उम्र पूछने पर वह अपनी उम्र 70 वर्ष बताया।विदित हो कि लोहा सिंह पर पचंबा पुलिस ने एसडीओ न्यायालय से जारी 107 दंड प्रक्रिया संहिता में हाजिर नही होने पर वारंट जारी किया था।न्यायालय ने उक्त धारा के उलंघन में गिरफ्तार कर न्यायालय लाई थी।न्यायालय ने सरकारी अधिकारी के जमानत पर बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।सरकारी अधिकारी के जमानतदार नही मिलने पर लोहा सिंह के अधिवक्ता ने प्रधान जिला जज का दरवाजा खटखटाया था।प्रधान जिला जज ने एसडीओ न्यायालय को पूर्व के आदेश में संशोधन कर बंध पत्र लेने का आदेश दिया था।इधर पचंबा पुलिस ने एक नए मामले में रिमांड कराई है।इस मामले में लोहा सिंह के अधिवक्ता रंजन सिन्हा ने बताया कि जिस मामले में उसके मुवक्किल को रिमांड कराया गया है वह बिलकुल बेबुनियाद है।सूचक ने थाना में सनहा के लिए आवेदन दिया था।जिसमें प्राथमिकी दर्ज किया गया है।कहा कि पचंबा पुलिस ने दो अन्य मामले लोहा सिंह के खिलाफ दर्ज किया है।उन दोनों मामले में खुद वे रिमांड कराने का आवेदन दिया है।बहरहाल लोहा सिंह को जेल के सलाखों से निकलने के लिए और इंतेजार करना होगा।

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