धोखाधड़ी में लोहा सिंह को मिली जमानत
डीजे न्यूज, गिरिडीह : धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपित सुरेश साव उर्फ लोहा सिंह को जमानत मिली है। जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश की अदालत ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जमानत दे दी। हालांकि आरोपित लोहा सिंह फिलहाल जेल से बाहर नही आ पाएगा।उसपर दो अन्य मामलों में जमानत ओर सुनवाई होनी है। इसके पूर्व लोहा सिंह के अधिवक्ता रंजन कुमार ने बहस करते हुए कहा कि उसके मुवक्किल ने किसी को धोखा नहीं दिया है।वह एक जमीन कारोबारी है।एक जमीन जो उसने बारह लाख रुपए देकर एग्रीमेंट कराया था।जमीन की शेष राशि रजिस्ट्री के समय देनी थी, पर विक्रेता ने उसके एग्रीमेंट की राशि लेकर रजिस्ट्री नही कर रहा था। उल्टे एक झूठा केस कर दिया था। कहा कि उसके मुवक्किल के पीछे बड़े जमीन व्यवसायी लोग हैं जो रुपए और ताकत के बल पर जबरन प्रशासन को मेल में लेकर जेल भिजवाया है। लोहा सिंह को एक दंड प्रकिया संहिता की धारा 107 में हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एसडीओ ने सरकारी अधिकारी के जमानतदार देने की शर्त रखी थी, जो उसके मुवक्किल नही दे पाया था। इस मामले में प्रधान जिला जज की न्यायालय ने रिवीजन में मोडिफाइड करने का आदेश दिया था, तब उसकी बांड ली गई।साथ ही पचंबा पुलिस ने तीन धोखाधड़ी का केस भी करवा कर रिमाड करवाई थी। उधर जमानत का जमकर विरोध करते हुए पीपी बिजय कुमार, वरीय अधिवक्ता प्रकाश सहाय और विशाल आनन्द ने कहा कि लोहा सिंह का कंडक्ट देखने की जरूरत है। इसके पहले भी इस तरह के मामले हुए थे। न्यायालय ने कहा यह एस्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का मामला प्रतीत होता है।धोखाधड़ी की बात नही बनती है। लोहा सिंह को जमानत दी गई।