बलगोबिंद पांडेय हत्याकांड में मां-बेटे समेत तीन को उम्रकैद

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : बलगोबिंद पांडेय हत्याकांड में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।सोमवार को सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने दोषी करार दिए गए राकेश कुमार यादव, भुनेश्वरी देवी और उसके पुत्र मनोज पंडित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही तीस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। न्यायालय ने तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र राय व शशि कुमार सिन्हा ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की।न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। घटना सरिया थाना क्षेत्र की छह मई 2012 की है।

 

अवैध सम्बंध बना हत्याकांड का कारण

 

छह मई 2012 को सरिया रेलवे स्टेशन के आगे एक व्यक्ति का शव पाया गया था। जिसके शरीर में जख्म के निशान थे। दूसरे दिन उस शव को एक युवक भोला पांडेय ने पहचान किया।बताया यह शव उसके पिता बलगोबिंद पांडेय की है। छह मई को उसके पिता पूजा के लिए भुनेश्वरी देवी और मनोज पंडित के साथ गए थे। अंतिम बार उनके पिता को इन तीनों के साथ देखा गया था।पुलिस अनुसंधान में पाया गया था कि भुनेश्वरी देवी का अवैध संबंध राकेश कुमार यादव जो होमगार्ड जवान है कि साथ था।भुनेश्वरी देवी सरिया में सब्जी की दुकान चलाती थी। वहीं अवैध सम्बंध के लिए राकेश उसके गांव धुरगल्ली जाता था।इस बात को लेकर गांव में पंचायती हुई थी।जिसका नेतृत्व बलगोबिंद पांडेय करते थे। बलगोबिंद पांडेय के पुत्र ने यह भी बताया था कि भुनेश्वरी देवी उसके पिता से 50 हज़ार रुपए कर्ज भी ली हुई थी।कर्ज की राशि वापस नहीं करने और अवैध सम्बंध का विरोध के कारण बलगोबिंद पांडेय की हत्या हुई थी। इस मामले में पीपी सुधीर कुमार ने गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की।बचाव पक्ष से अधिवक्ता नरेंद्र राय ने पैरवी की थी।

 

दोषी करार दिए जाने को सुनकर फरार हुआ था राकेश

 

हत्याकांड में आरोपित को बीते 23 मार्च को न्यायालय ने जैसे ही दोषी करार दिया, उनमें से एक दोषी राकेश कुमार यादव न्यायालय से कर्मियों को धक्का देते हुए फरार हो गया।कुछ देर के लिए न्यायालय में अफरातफरी मच गई थी। घटना गुरुवार तीन बजे की है। जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने हत्याकांड में राकेश कुमार यादव, भुनेश्वरी देवी और मनोज पंडित को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया था।न्यायालय के आदेश सुनते ही राकेश कुमार यादव न्यायालय से निकल कर फरार हो गया। फरार होने पर न्यायालय प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया।धनबाद जाने के लिए बस पर बैठा था।नगर पुलिस ने दल बल के साथ हत्यारा राकेश को बस से उतार कर लाई।न्यायालय ने कड़ी सुरक्षा में तीनों को सेंट्रल जेल भेज दिया था।

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