हत्यारे चाचा व दो भाई यों को उम्रकैद
डीजे न्यूज, गिरिडीह :ननकू पंडित हत्याकांड में दोषी पाए गए तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को जितेंद्र पंडित, राजेंद्र पंडित और अवध पंडित को उम्रकैद की सजा सुनाई।साथ ही हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में सात साल से लेकर दो साल तक की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। न्यायालय ने तीनों को कुल 30 हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। न्यायालय ने तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्णय सुनाया। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता एम आलम ने कम सजा देने की अपील की। वहीं पीपी गोरखनाथ सिंह ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा यह हत्या ऐसे व्यक्ति की हुई थी जो झगड़े को शांत करने गया था। अपराधियों ने उसकी बेरहमी से पीट पीटकर हत्या कर दी थी। न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। सजा पाने वालों में अवधेश पंडित और जितेंद्र पंडित सगा भाई है। वहीं राजेंद्र पंडित चाचा हैं। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं।
पत्थर से सर कूच कर कर दी थी हत्या
घटना देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह गांव की है। इस कांड के सूचक दिगंबर पंडित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 सितंबर 2020 को सुबह साढ़े छह बजे उसके घर की महिलाएं पीछे के कुआं से पानी लेने गई थी। इसपर बिनय पंडित के घर के आठ लोग जिनमें तीनों दोषी भी शामिल थे। महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगे। उसके पिता ननकू पंडित आरोपितों को समझाने गए थे।जब वे वापस लौट रहे थे, उसी बीच सभी लोग लाठी डंडे और पत्थर से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। सभी ने बड़े पत्थर से सर को कुचल दिया था। गंभीर हालत में देवरी अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते मे उनकी मौत हो गई थी।इस मामले में अभियोजन के तरफ से नो गवाहों का परीक्षण कराया गया जिनमें सूचक, चश्मदीद, चिकित्सक और अनुसंधान कर्ता शामिल थे। न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य पाकर तीनों को दोषी करार दिया। इस मामले के मुख्य आरोपित विनय पंडित समेत अन्य के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है।