दिव्यांग देवर की हत्यारिन भाभी को उम्रकैद

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दिव्यांग देवर की हत्यारिन भाभी को उम्रकैद 

बड़े भाई व भतीजे को दस साल सश्रम कारावास

डीजे न्यूज, गिरिडीह : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने दिव्यांग देवर की हत्यारिन भाभी राजेन्द्री देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे गंभीर जख्म देने में दस साल सश्रम कारावास और एक अन्य धारा में एक साल की सजा सजा दी गई है। इसके अलावा उसे कुल 61 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। न्यायालय में दोषी दो अन्य अभियुक्त मृतक के बड़े भाई जयदेव यादव और भतीजे संकेत यादव को गंभीर जख्म कारित करने में दस साल की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य धारा में एक साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को कुल 22 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दुर्गा पांडेय ने न्यूनतम सजा देने की अपील की वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की वकालत की। न्यायालय ने दोनों पक्षो की द

लीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा को लेकर तीनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

 

हिस्सेदारी को लेकर दिव्यांग को मार डाला था

 

घटना राजधनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह गांव की है। मामले की प्राथमिकी मृतक पिंटू के मंझले भाई दिनेश यादव की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि दिव्यांग पिंटू यादव का उसके बड़े भाई जयदेव के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 27 नवंबर 2021 की शाम को दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक आ गई। धीरे-धीरे मामला इतना संगीन हो गया कि बड़े भाई जयदेव यादव ने बेटे संकेत एवं पत्नी राजेंद्री देवी के साथ मिलकर अपने सगे छोटे भाई पिंटू यादव की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके शरीर मे कई गंभीर जख्म हो गए। इतना ही नहीं राजेद्री देवी ने भारी वस्तु उसके सर पर पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी। रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजी दिया था। इस मामले में पीपी ने कई गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी।

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