खुखरा के हबीबुल्ला की हत्या में रजिया को आजीवन कारावास

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खुखरा के हबीबुल्ला की हत्या में रजिया को आजीवन कारावास 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद की अदालत ने हत्याकांड के दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है।न्यायालय ने शुक्रवार को रजिया खातून को यह सजा सुनाई।रजिया को हबिबुल्लाह अंसारी की हत्या में दोषी करार दिया गया था।न्यायालय ने रजिया खातून को 50 हज़ार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। इस मामले में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई हुई। सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा देने की अपील की वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। घटना खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका गांव की हैं। रजिया के पति अकबर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मुकदमें से बरी कर दिया गया था। यह मामला खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका का है। 16 मई 2021 की रात हबिबुल्लाह की हत्या हुई थी।

 

 

क्या है मामला

 

यह मामला खुखरा थाना क्षेत्र का है। इस मामले की प्राथमिकी खरपोका निवासी अख्तर अंसारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि 16 मई 2021 की रात 9 बजे उनका बेटा 22 वर्षीय हबिबुल्लाह अंसारी उन लोगों को खाना देकर स्वयं भी खाना खाया और फोन पर कारीटांड़ के जलाल अंसारी से बातचीत करते हुए घर से निकल गया। रात लगभग 11 बजे तक वह वापस नहीं आया तो वे लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह पौने आठ बजे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि उनका बेटा का शव कारीटांड़ फुटबॉल मैदान के नीचे जाफर अली के खेत में गला काट कर फेंका हुआ है। उनका बेटा हबिबुल्लाह कारीटांड़ के जलाल अंसारी, सद्दाम अंसारी, अकबर अंसारी के साथ हमेशा रहता था और इन्हीं लोगों के साथ हमेशा कहीं भी आना जाना करता था।

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