दुष्कर्मी बबली सिंह को उम्रकैद
डीजे न्यूज, गिरिडीह :नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी पाए गए बबली सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 35 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। जिला जज अष्टम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले के दूसरे दोषी मिनहाज अंसारी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पोक्सो की अन्य धारा में सात साल सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। मिनहाज को कुल 15 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक कुमार ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वहीं एपीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा कि कड़ी सजा ही समाज में शांति का संदेश देगा। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कम हो। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। दोनों को बीते 5 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था। सजा को लेकर दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है।
पीड़िता की न्यायालय में गवाही के पूर्व हो चुकी थी मृत्यु
घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 17 जून 2020 को रात में उसकी नाबालिग बेटी घर मे सोई हुई थी। जब उसकी मां की नींद रात 11 बजे खुली तो बेटी को घर में नहीं पाया। काफी खोजने पर नही मिली। उसके गांव के बबली सिंह भी घर में नही था। उसने बबली सिंह पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर नाबालिग को नागपुर में मिनहाज अंसारी के घर से बबली सिंह के साथ बरामद की थी। नाबालिग ने न्यायालय में 164 के बयान में बबली सिंह और मिनहाज पर अपहरण की बात कही थी। साथ ही बबली सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने की बात कही थी। कुछ दिनों बाद न्यायालय में साक्ष्य होने के पूर्व पीड़िता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण पीड़िता की गवाही न्यायालय में दर्ज नहीं की जा सकी। वहीं सूचक,पीड़िता की माता समेत अन्य ने न्यायालय में गवाही दी थी। इसमें कहा था कि उनलोगों ने अपहरण होते नही देखा। पीड़िता ने जो बातें कही थी उसी के आधार पर सभी ने गवाही में अपनी बातें कही। सजा पाने वाला बबली सिंह घटना के बाद से ही जेल में बंद है। वहीं मिनहाज दोषी पाए जाने से पूर्व हाई कोर्ट से जमानत पाकर निकला था।