नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : पोक्सो के विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने दोषी कैलाश कुमार को दुष्कर्म और पोक्सो की विशेष धारा में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही साथ तीस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एस दास ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। कहा अभियुक्त की पारिवारिक दशा बेहद खराब है। उसपर बूढ़े माता पिता के साथ परिवार का भरण पोषण का दायित्व है। कम सजा से उसे समाज और परिवार को संभालने का मौका मिलेगा। पीपी सुधीर कुमार ने कहा कि बचाव पक्ष की दलील बिलकुल सही है पर ऐसे दुष्कर्मी व्यक्ति को कड़ी सजा ही अपराध पर लगाम कसने में कारगर साबित होगा। समाज और देश मे शांति व्यवस्था का माहौल बनेगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा को लेकर अभियुक्त को सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया।

हत्या का डर दिखाकर किया था दुष्कर्म

इस जघन्य अपराध को लेकर पीड़िता ने सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कही थी कि 12 नवंबर 2018 को शाम छह बजे उसके गांव के कैलाश कुमार उसके घर के पास आया। कैलाश ने उसे रुपए, मोबाइल और अन्य सामान का प्रलोभन देकर साथ चलने को कहा। प्रलोभन में आकर वह उसके साथ चली गई। कैलाश के साथ मोबाइल पर दोस्ती हुई थी। कैलाश ने उसे ले जाकर हत्या का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद कैलाश ने फोन से अपने दूसरे साथी को बुलाया। वह व्यक्ति पीड़िता को एक मकान में ले जाकर रखा। फिर उसने भी डरा धमकाकर कर दुष्कर्म किया। रात में कैलाश आया और उसे उसके घर के पास ले जा कर छोड़ दिया। इस मामले में अभियोजन के तरफ से पीपी सुधीर कुमार ने 18 गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी। जिसमें पीड़िता, उसके घरवाले, डॉक्टर और अनुसंधान कर्ता शामिल थे। इस मामले में तीन गवाह पक्षद्रोही साबित हुए।

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